सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस को मुखबिरों से जिला बदर जाफर खान के मुंगेली में होने की सूचना पर, जिला बदर आदेश के बाद भी मुंगेली में निवास करने के संबंध में उसे 91 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुंगेली में निवास करने के संबंध में कोई दस्तावेज हो, तो प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, किंतु उसके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करने पर जिलाबदर जाफर खान के विरुद्ध सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्रमांक 50/23 धारा 14 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एवं धारा 188 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई करते हुए जिलाबदर जाफर खान को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण की कार्रवाई में सउनि भानु प्रताप बर्मन, आरक्षक योगेश यादव, गिरिराज सिंह, मनीष गेंदले, शशि गंधर्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही।