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कोटपा एक्ट के तहत 16 दुकानों के विरूद्ध की गई चालानी कार्यवाही 2000 रूपए की हुई वसूली

मुंगेली /कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र पैकरा ने बताया कि कल 20 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और औषधि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पथरिया में 28 पान मसाले की दुकानों की जांच की गई, जिसमें कोटपा अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर 16 दुकानों पर चालानी की कार्यवाही कर 2000 रूपए की वसूली की गई और शेष 12 दुकानों को चेतावनी दी गई। उल्लेखनीय है कि कोटपा एक्ट के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, धारा 7, 8 एवं 10 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।

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