मुंगेली / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राहुल देव ने आदेश जारी कर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी महात्मा गांधी निर्वाण दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार 26 और 30 जनवरी को जिले के समस्त देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ), देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट) शाॅप, विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ) की फुटकर दुकानें, मद्य भण्डारण भाण्डागार तथा एफ. एल. 3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस बंद रहेगी। इसी तरह उन्होंने जिले में स्थित आसवनी मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा में मदिरा परेषण का आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेशित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है।
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